- बार-बार अस्वीकृति से उठानी पड़ सकती है भारी मुसीबतें।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के सदस्य ध्यान दें। ईपीएफ के पैसे को लेकर खास खबर है। दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और निवारण पर डिटेल से पढ़िए। ईपीएफओ (EPFO) के समाचार श्रृंखला में आज हम आपको ‘दावा फॉर्म भरने में अक्सर होने वाली गलतियों, कमियों, खामिओं और त्रुटियों से संबंधित’ जानकारी दे रहे है।
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अगर आप हमारी इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समझ लेते हैं तो आप फॉर्म भरने में आ रही बार-बार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते है। तो आइए आपको बताते है ‘दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और उनके निवारण के बारे में विस्तार से…।
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1) बेमेल जानकारियां : दरअसल नियोक्ता के द्वारा दावा फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियां जब EPFO के डाटा से मेल नहीं खाती हैं तो दावा अस्वीकृत हो जाता है और नियोक्ता इन छोटी-छोटी गलतियों को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए दावा फॉर्म भरते समय आप बेमेल जानकारियों में पांच बिन्दुओं पर एकदम बारीकी से ध्यान दें…
1.नाम, पिता अथवा पति का नाम।
2.नौकरी ज्वॉइन करने या छोड़ने की तिथि।
3.अधूरा केवासी (KYC)
4.अधूरी बैंक डिटेल्स
5.उम्र/जन्मतिथि विवरण में विसंगतियां
कई बार आधार और EPFO पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर होता है। अगर ऐसा है तो आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करके इसको सुधरवाया जाना चाहिए।
2.जन्मतिथि में त्रुटि: यदि EPFO रिकॉर्ड और दावे पर अंकित जन्मतिथि के बीच अंतर है तो आपका दावा खारिज हो सकता है। यदि आपका KYC विवरण पूर्ण और सत्यापित नहीं है तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है।
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इसलिए देरी या बार-बार अस्वीकृति से बचने के लिए दावा भरने से पहले KYC की औपचारिकताओं को पूरा कर लें। यहां ध्यान देना होगा कि आधार कार्ड में किसी गलती को सही कराने के लिए आपको आधार कार्यालय से संपर्क करना होगा।
यह भी है बड़ा कारण
कई बार सही बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और सभी विवरण दर्ज करने के बाद भी एक त्रुटि अक्सर दिखाई देती है वो ये कि संभवत: आपने संयुक्त खाते का उपयोग किया हो। अगर संयुक्त खाता आपके जीवनसाथी के साथ है तो PF विभाग इसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन किसी अन्य के साथ खाता होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है।
बैंकों का विलय भी है कारण
यह भी संभव है कि बैंकों के विलय के कारण कई बार आपके बैंक के IFSC कोड में संशोधन किया गया हो। कई बार अपलोड चेक या पासबुक का धुंधला होना दावा रद्द होने का कारण बन जाता है।
चेक अथवा पासबुक की ओरिजनल फोटो ही अपलोड करें। फोटोकॉपी अपलोड करने की गलती न करें। किसी भी त्रुटि की दशा में आपको अपने PF पोर्टल पर अपने बैंक KYC को फिर से अपडेट करना होगा और इसका पुन: अनुमोदन होगा।
कई बार सदस्य या नियोक्ता के द्वारा दिया गया अधूरा विवरण भी दावा खारिज होने का कारण बन जाता है।
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इनमें दो बिन्दु प्रमुख हैं…
1.प्रमाण पत्र संबंधित विवरण
2.चेक में दी गई अधूरी जानकारी
प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी
दरअसल कुछ दावों के लिए प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी होता है। इन्हें संलग्न करने से पहले जांच लें कि आवश्यक दस्तावेज अधूरे तो नहीं है वरना दावा खारिज हो सकता है।
निकासी के समय अपने चेक या पासबुक की एक प्रति अपलोड करना जरूरी होता है। चेक पर आपका नाम होना चाहिए या फिर अपनी पासबुक का पहला पेज अपलोड करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि पासबुक पेज पर वहीं नाम और बैंक विवरण हो जो आपके KYC में दिया गया हो।
नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं तो…
कई बार नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं होती है या फिर नौकरी ज्वॉइन करने और छोड़ने की तारीखें रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, जिस वजह से दावा अस्वीकृत हो जाता है।
कई बार गैर-पात्रता यानी नॉन एलिजिबिलिटी भी अस्वीकृति का कारण होते है, इसलिए दावा आवेदन के समय पात्रता सदस्य द्वारा पूरी की जांच की जानी चाहिए अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाता है। UAN का आधार से लिंक न होना भी दावा अस्वीकृत होने का कारण बन सकता है।
कई बार गलत निकासी या स्थानांतरण भी कारण
एक और महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी गलती के कारण स्वीकृति नहीं होती…। कई बार गलत निकासी या स्थानांतरण फॉर्म का उपयोग करना भी अस्वीकृति का कारण बन जाता है।
तो यह थे दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और निवारण से संबंधित जानकारियां। तो उम्मीद करते है कि हमारी यह श्रृंखला आपकी जानकारियों को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दावों पर तथ्यपरक जानकारी हासिल करने सबसे विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म SuchnaJi.com पढ़ते रहिए।
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