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भिलाई इस्पात संयंत्र: शासन द्वारा कई एरिया संरक्षित क्षेत्र घोषित, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

20/11/2024 1 minute read
Bhilai Steel Plant: Many areas declared protected areas by the government, action will be taken if rules are broken

इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित होती है।

  • यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहती है।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। शासन द्वारा हर साल सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग, क्षेत्र अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट- 01 एवं परिशिष्ट-2 तथा मानचित्र अनुसार क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

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पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (भिलाई नगर) दुर्ग के पत्र के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई एवं नगर को अनुसूची में दर्शित अनुसार क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

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विदित हो कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें संयंत्र के आंतरिक परिक्षेत्र एवं भिलाई नगर रहवासी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1)(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है।

राज्य सरकार के आदेश में परिषिष्ट-01 संयंत्र के भीतर के परिक्षेत्र एवं परिषिष्ट-02 में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख है।

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संरक्षित क्षेत्र का आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग से 30 सितम्बर 2024 को पारित किया गया है, जिस की वैधता एक वर्ष की है। संरक्षित क्षेत्र की सूचना संयंत्र के संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजी गई है जिसमें उनको अपने संरक्षित क्षेत्रों में बोर्ड लगाकर प्रदर्षित करने का आग्रह किया गया है।

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उपरोक्त आधार पर छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1) (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई की संलग्न अनुसूची -01, अनुसूची-02 को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

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इसके तहत उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहता है।

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यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहती है। इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित होती है।

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