
- बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के कार्मिकों का नाम भी शामिल।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के 11 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। नॉन फरफॉर्मेंस के आरोप में जबरन रिटायर कर दिया गया है। महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों का नाम शामिल है। चासनाला कोलियरी के जीएम संजय कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, सीएमओ, अलॉय स्टील प्लांट के कार्मिक लपेटे में आ गए हैं।
समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश सेल सीडीए नियम 1977 के खंड 4.0 (3) के अनुसार जारी किया गया है। सेल प्रबंधन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि अप्रभावशीलता, संदिग्ध निष्ठा और सेल के कर्मचारी के लिए अनुचित आचरण तथा दक्षता में बाधा उत्पन्न करने के कारण समयपूर्व सेवानिवृत्त करना जनहित में है।
अब, इसलिए, आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1977 के नियम 4.0 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी को तीन (3) महीने की नोटिस अवधि के बदले में वेतन देता है और निर्देश है कि 11/02/2025 (दोपहर) से सेल की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और कार्यदक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया (सेल सीडीए नियम, 1977 के खंड 4.0 (3) के अनुलग्नक-I) के पैरा 8 के अनुसार, समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी निम्नलिखित का हकदार है।
a) तीन (3) महीने की नोटिस अवधि के लिए वेतन या उसकी सेवा की शर्तों और नियमों के तहत जो भी लागू हो।
b) कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के मामले में लागू छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी वेतन।
c) उस पर लागू भविष्य निधि नियमों के प्रावधानों के अधीन भविष्य निधि।
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d) सेल ग्रेच्युटी नियमों के तहत स्वीकार्य सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिए ग्रेच्युटी।
e) सेल टीए नियमों के तहत स्वीकार्य के रूप में भारत में गृह-नगर या उस स्थान पर जाने के लिए स्वयं और परिवार के लिए स्थानांतरण लाभ।
f) किसी अन्य योजना के तहत लाभ की स्वीकार्यता जो सेल मेडिक्लेम योजना, एसईएसबीएफ,पेंशन योजना आदि जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ का निर्धारण संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों और पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
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