सूचनाजी न्यूज, भिलाई। EPF अधिनियम (EPF Act) के तहत नियोक्ताओं के कर्तव्य के बारे में आज बात करेंगे। इस आर्टिकल में @Suchnaji.com News आपको नियोक्ता के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। अगर आप एक नियोक्ता है तो यह आर्टिकल आपके लिए जरूरी है।
यदि कोई फैक्ट्री या अन्य प्रतिष्ठान EPF एक्ट की अनुसूची-1 में दिए गए किसी उद्योग या व्यापार में कार्य करता है और उसमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो उस पर ये अधिनियम लागू होता है और उसके नियोक्ता को चाहिए कि वो EPFO में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर अनुपालन सुनिश्चित करें। अधिनियम स्वत: लागू होता है। इसके लिए नियोक्ता को कोई सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
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सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नियोक्ता इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रतिष्ठान के सभी एलिजिबल कर्मचारियों को PF अकाउंट नंबर आबंटित हो। संविदा या ठेका कर्मचारियों के मामले में नियोक्ता सुनिश्चित करें कि वे सीधे आपके द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से PF के अंतर्गत कवर किए गए हो। यदि ठेकेदार के पास अपना PF कोड है तो यह सुनिश्चित करें कि इसे Principal Employer Portal पर अपडेट किया गया हो और अनुपालन की निगरानी करें।
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यह ध्यान रखें कि कर्मचारी को PF में एनरोल न करना अधिनियम और योजनाओं के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और असंतुष्ट और असुरक्षित कार्यबल को जन्म देता है। साथ ही ऐसा करना आपके विरुद्ध विभिन्न दंडात्मक कार्रवाइयों को आमंत्रित करेगा।
नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि अपने कर्मचारियों का PF योगदान अगले महीने की 15 तारीख से पहले EPFO में जमा करें। गलत घोषणाएं करके ऐसे व्यक्तियों को EPF सदस्य न बनाएं जो आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं है। अपने प्रतिष्ठान के एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी को Authorised Signatory के रूप में नियुक्त करें। क्योंकि उसके द्वारा की गई सभी कार्रवाई नियोक्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी।
ऐसे सभी मामलों में जहां नियोक्ता स्वयं व्यवसाय नहीं करता है और ऐसा करने के लिए Authorised Signatory या किसी दूसरे पर निर्भर करता है अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। क्योंकि प्रतिष्ठान और नियोक्ता को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के सभी Ommission और Commission के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।
नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को EPFO की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप से कर्मचारियों के KYC विवरण और नामांकन विवरण हमेशा अपडेटेड रखें। इससे सदस्य या उनके आश्रित किसी परेशानी के बिना PF बैनिफिट्स को क्लेम कर सकेंगे।
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नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान के लॉगिन क्रेडेंशियल की गोपनीयता बनाए रखें और उन्हें अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ कभी साझा न करें। सदस्यों को जब भी आवश्यकता हो ऑनलाइन दावा दायर करने में सहायता करें। जब कर्मचारी आपके प्रतिष्ठान से रोजगार छोड़ता है तो ट्रांसफर क्लेम दाखिल करने या सेवानिवृत्ति पर रोजगार छोड़ने की स्थिति में Final Withdrawal दावा दाखिल करने में सहायता करें। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर एलिजिबल परिजनों या नॉमिनी को PF, पेंशन EDLI का दावा फॉर्म भरने में सहायता करें। PF से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस केवल आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in के माध्यम से ही करें।