Suchnaji

Gratuity Tax Exemption Limit जानिए और पढ़िए आप हकदार हैं या नहीं…

Gratuity Tax Exemption Limit जानिए और पढ़िए आप हकदार हैं या नहीं…

ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के नियमों (Gratuity Act 1972) के मुताबिक, ग्रेच्युटी की रकम अधिकतम (gratuity pay) 20 लाख रुपए तक हो सकती है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारियों के पॉकेट पर सीधा असर डालने वाली न्यूज। कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) और ग्रेच्युटी (Gratuity) का हिसाब लगाते रहते हैं। आखिरकार ग्रेच्युटी में कितनी छूट मिलती है। कहां-कहां नुकसान हो रहा है।

AD DESCRIPTION

सरकार कहां राहत दे रही है। Gratuity Tax Exemption Limit क्या है। तमाम सवालों का जवाब आपको इस खबर में पढ़ने को मिल रही है। पेंशनर्स Ramakrisha Pillai के पोस्ट का अंश पढ़िए।

AD DESCRIPTION AD DESCRIPTION

Gratuity Tax Exemption Limit

केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट (Gratuity Tax Exemption Limit Increased) को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अब इतने अमाउंट की ग्रेच्युटी पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी।

ग्रेच्युटी (Gratuity) की लिमिट में बड़ा बदलाव

सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) की लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट (Gratuity Tax Exemption Limit Increased) को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अब इतने अमाउंट की ग्रेच्युटी पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी।

ये तोहफा उस वक्त आया है, जब कर्मचारी लगातार अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी (Tax Free Gratuity) की लिमिट 20 लाख रुपए थी।

बता दें, सरकार ने साल 2019 में टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की थी। लेकिन, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सैलरी पर कितनी ग्रेच्युटी बन रही है और आप कितने अमाउंट के हकदार होंगे।

क्या है Gratuity की पात्रता?

ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के नियमों (Gratuity Act 1972) के मुताबिक, ग्रेच्युटी की रकम अधिकतम (gratuity pay) 20 लाख रुपए तक हो सकती है। ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी को एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है।

इससे कम वक्त के लिए की गई नौकरी की स्थिति में कर्मचारी ग्रेच्युटी की पात्रता (Gratuity Eligibility) नहीं रखता। 4 साल 11 महीने में नौकरी छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। हालांकि, अचानक कर्मचारी की मौत या दुर्घटना होने पर नौकरी छोड़ने की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होता।