- रेल कर्मियों एवं सशस्त्र सेना के कर्मियों से संबंधित नियमावलियां अलग हैं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। सरकारी कर्मचारी नौकरी के साथ ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की सुविधा मिलती है। कइयों को इन सुविधाओं और लाभ के बारे में पता तक नहीं होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि पेंशन और ग्रेच्युटी की नियमावली क्या है।
कब से गणना होती है। पेंशन (Pension) के लिए किन-किन विषयों पर फोकस किया जाता है। इसी का जवाब आप सूचनाजी.कॉम में पढ़ने जा रहे हैं। पेंशन से जुड़ी जिज्ञासा का सही और सटिक उत्तर आपको यहां दिया जा रहा है। ईपीएफओ (EPFO) की गाइडलाइन के मुताबिक आप सही तत्थों को पढ़ें।
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प्रश्न: किसी ने सवाल किया कि केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) संबंधी नियमावली कौन सी है?
उत्तर: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से जवाब दिया गया कि केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी, केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली (पेंशन) 1972 द्वारा विनियमित यानी Regulated होती है। रेल कर्मियों एवं सशस्त्र सेना के कर्मियों से संबंधित नियमावलियां अलग हैं। इसलिए आप अलग-अलग नियमावली का अध्ययन कर सकते हैं।
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प्रश्न: एक और बहुत ही अच्छा सवाल किया गया है कि क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) वाला दिन ड्यूटी माना जाता है?
उत्तर: हां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) वाला दिन ड्यूटी माना जाता है। नियम 5 के तहत यह अधिकार दिया गया है।
प्रश्न: पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: कोई सरकारी कर्मचारी, जो पेंशनयोग्य प्रतिष्ठान में 31 दिसंबर 2003 या उससे पूर्व नियुक्त हुआ है और सरकारी सेवा से 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा यानी Qualifying Service करने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है, तो वह पेंशन के लिए पात्र है। इसके लिए नियम2, 49) है।
प्रश्न: पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है?
उत्तर: 1 जनवरी 2006 से परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों, जो भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन की गणना की जाती है।
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