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NPS की ताजा खबर: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, अधिकार और बकाया राशि का पढ़िए जवाब

NPS की ताजा खबर: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, अधिकार और बकाया राशि का पढ़िए जवाब
  • एनपीएस के तहत आने वाले मृतक सरकारी कर्मचारियों की बकाया राशि के निपटान के संबंध में क्या दिशा निर्देश, आदेश हैं?

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। पेंशन (Pension) को लेकर तरह-तरह के सवाल होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच इन सवालों का जवाब तलाशा जाता है। आखिर सही जवाब क्या है, यह आप सूचनाजी.कॉम की इस खबर में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। एनपीएस से जुड़े सवालों का जवाब यहां दिया जा रहा है, जिसे अक्सर सरकारी कर्मचारी पूछते हैं।

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प्रश्न: एनपीएस-1 केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 31.12.2013 या उससे पूर्व नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है? क्या 31/12/2003 के बाद भारत सरकार के पेंशन देने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी इस नियमावली के तहत किसी लाभ के पात्र हैं?
उत्तर: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 31 दिसंबर 2003 के बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों और या उनके परिवारों को मृत्यु,चोट लगने पर नियमों को अंतिम रूप देने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अस्थायी तौर पर निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन का लाभ दिया जा सकता है।

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प्रश्न: एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले मृतक सरकारी कर्मचारियों की बकाया राशि के निपटान के संबंध में क्या दिशा निर्देश, आदेश हैं?
उत्तर: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के लाभों को एनपीएस के तहत आने वाले मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी अस्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है।

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यदि मृतक कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर था, और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मृतक कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन, उपदान हासिल करने का अधिकार है।

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ये भुगतान अनंतिम है और उन्हें अंतिम प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, एनपीएस के तहत आने वाले मृतक कर्मचारी की जमा पेंशन राशि का उस अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत देय अनंतिम लाभ का भुगतान किया जाता है।

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कार्यालयाध्यक्ष, सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुरूप पेंशन कागजात तैयार करेंगे और 29 सितंबर 2009 के शुद्धि पत्र के साथ पठित वित्त मंत्रालय के 2 जुलाई 2009 के कार्यालय ज्ञापन में वर्णित पात्र सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनंतिम भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

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