- सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य इस बात पर जरूर ध्यान दें कि उनके दस्तावेज सही होने चाहिए। पेंशन से संबंधित जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक संकट से सामना करना पड़ सकता है। दिव्यांगता पेंशन को लेकर एक मामला सामने आया है। पिछले दिनों इसको लेकर पेंशन अदालत में सुनवाई हुई और न्याय मिल सका। इसलिए आप भी सावधान हो जाएं।
रक्षा मंत्रालय से 30 मार्च 2008 को सेवानिवृत्त एमवीवी मुत्याला की शिकायत का निवारण किया गया था। अप्रैल, 2008 से लंबित बढ़ी हुई दिव्यांग्ता पेंशन को ठीक कराया गया।
रक्षा मंत्रालय से 30 मार्च 2008 को सेवानिवृत्त हुए एमवीवी मुत्याला को 1 अप्रैल, 2008 से निर्धारित दिव्यांग्ता ऐलिमेंट और दिव्यांग्ता प्रतिशत के अनुसार दिव्यांग्ता पेंशन नहीं मिल रही थी। उनका मामला अप्रैल, 2008 से लंबित था।
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उन्होंने 9 सितम्बर, 2023 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और पीसीडीए द्वारा सूचित किया गया कि उनकी पेंशन निर्धारित दिव्यांग्ता ऐलिमेंट के अनुसार संशोधित की गई है। और उनका 1.19 लाख रुपये का संशोधित बकाया जारी कर दिया गया है।
वीरता पुरस्कार के लिए मिला बकाया भत्ता
अगर वीरता पुरस्कार भत्ते (gallantry award allowances) को लेकर शिकायत है तो उसका भी समाधान किया जाता है। एचसी साजी जे की शिकायत का निवारण किया गया और जुलाई 2022 से लंबित बकाया के साथ वीरता पुरस्कार के लिए भत्ता दिया गया।
बीएसएफ से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद एचसी साजी जे को जुलाई, 2022 से वीरता पुरस्कार भत्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि, उन्होंने 19 अगस्त, 2023 को पेंशन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और बीएसएफ द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें जुलाई 2022 से 2000 रुपये प्रति माह का मासिक वीरता भत्ता और 30,000 रुपये का बकाया जारी कर दिया गया है।