सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपए और प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि की गई है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपए और प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि की गई है।
बता दें कि यह दर स्टील अथाॅरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल बीएसपी पर भी लागू होगी। बीएसपी में राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मजदूरों को दिया जाता है। बीएसपी भी सर्कुलर जारी कर ठेकेदारों को निर्देशित करेगी।
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कृषि नियोजन में कार्य श्रमिकों के लिए 225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रुपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन-अ के लिए 10 हजार 480 रुपए, जोन-ब के लिए 10 हजार 200 रुपए और जोन-स के लिए 9 हजार 960 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिकों को जोन-अ के लिए 11 हजार 130 रुपए, जोन-ब के लिए 10 हजार 870 और जोन-स के लिए 10 हजार 610 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन-अ के लिए 11 हजार 910 रुपए, जोन-ब के लिए 11 हजार 650 रुपए और जोन-स के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा।
उच्च कुशल श्रमिकों को जोन-अ के लिए 12 हजार 990 रुपए, जोन-ब के लिए 12 हजार 430 रुपए और जोन-स के लिए 12 हजार 170 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 8 हजार 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपए 51 पैसे देय होगा।
श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।