- केरल हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन सभी को दी जाएगी।। निर्णय 1 सितंबर 2014 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्रता नहीं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 उच्च पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ पर एक और तीर पेंशनभोगी ने चलाया है। जुबानी वार जारी है। उच्च पेंशन का मामला हल आधा-अधूरा है। इसलिए नाराजगी बढ़ती जा रही है।
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पेंशनभोगी सीआरटी सेल्वम ने कहा-सीपीएफसी उच्च पेंशन और पेंशन की आनुपातिक गणना के मुद्दे पर अपने स्पष्टीकरण को संशोधित करेगा। विशेष रूप से छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों पर, जिनमें से अधिकांश का प्रबंधन केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता था।
और अपने कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए अपने नियमों और विनियमों में संशोधन करेगा। जल्द से जल्द अवैतनिक वेतन को लेकर।
पेंशनर मनोतोष डे ने कहा-ऐसे अजीबोगरीब हालात में सब कुछ संभव है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमारी निरंकुश व्यवस्था में किसी सकारात्मकता की उम्मीद मत कीजिए। ईपीएस 95 पेंशनभोगी ने सीपीएसयू में अधिकारी ग्रेड में 31 साल तक सेवा की। प्रति माह 1260 रुपये की मामूली पेंशन राशि पा रहे हैं।
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इसके अलावा, इस साल जब केंद्रीय बजट सत्र समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति की दर में खतरनाक वृद्धि होगी। आप लोग इसे जल्द ही देखेंगे।
पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने कहा-एक अधिकारी, जिसने पीएसयू में सेवा की है, उसे उसी पीएसयू की विशेषताओं से लेकर नियमों तक की समझ नहीं है? फिर पेंशन योजना, निर्वाचित प्रधानमंत्री को लेकर कोई सम्मान नहीं?
राम शंकर शुक्ला ने कहा-केरल हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन सभी को दी जाएगी।। निर्णय 1 सितंबर 2014 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्रता नहीं।