अमरीकी टैरिफ का प्रभाव: इस्‍पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ, इस्पात राज्यमंत्री का ये जवाब

Impact of US tariff: 25% tariff on steel and aluminium products, this is the answer of Minister of State for Steel
इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
  • सरकारी खरीद के लिए ‘मेड इन इंडिया’ इस्‍पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति है।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। अमरीकी ने 12 मार्च 2025 से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर इस्‍पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमरीकी सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

ये खबर भी पढ़ें: CCI ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को दी ओरिएंट सीमेंट की 72.8% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी

इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा-इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर एक सुगमताप्रदानकर्ता के रूप में कार्य करती है।

ये खबर भी पढ़ें: तेलंगाना, हरियाणा और गुजरात के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री देंगे ये सौगात

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर कस्‍टमज़ टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत डंपिंग रोधी जांच करता है, जिसमें देश में माल की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान होने का आरोप लगाया जाता है।

ये खबर भी पढ़ें: मोदी सरकार ने अदानी इंफ्रा को दी पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण की मंजूरी

डंपिंग रोधी उपायों का मूल उद्देश्य डंपिंग के अनुचित व्यापार व्यवहार से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना और घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत में अन्य देशों से इस्पात की बढ़ती डंपिंग से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के लिए, कुछ इस्पात उत्पादों जैसे कि सीमलेस ट्यूब, पाइप और आयरन लोहे के हॉलो प्रोफाइलज़, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात (कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्‍पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित डंपिंग रोधी ड्यूटी संबंधी उपाय (एडीडी) वर्तमान में लागू हैं।

ये खबर भी पढ़ें: International Women’s Day 2025: बोकारो स्टील प्लांट की महिला कर्मचारी-अधिकारी दिखीं नए अंदाज़ में, ये विजेता

सरकार ने घरेलू इस्पात निर्माताओं की सुरक्षा और भारत के इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए

i. चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के लिए प्रतिसंतुलक शुल्‍क (सीवीडी) लागू है।

ii. केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं को समर्थन देने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:-

a. फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सांद्रों पर मूल कस्‍टमज़ ड्यूटी (बीसीडी) को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं।

b. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

c. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) इस्‍पात के निर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अतिरिक्‍त, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ इस्‍पात के निर्माण के लिए ऐसे निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL BSP: न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, लोग डरते हैं असुरक्षित काम करने के लिए, सिर्फ गब्बर की मार से

iii. सरकारी खरीद के लिए ‘मेड इन इंडिया’ इस्‍पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।

iv. देश के भीतर ‘स्पेशलिटी स्टील’ के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें स्पेशलिटी स्टील के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता का निर्माण शामिल है।

ये खबर भी पढ़ें: दुर्ग जिले के नए कलेक्टर अभिजीत सिंह, 5 IAS का ट्रांसफर, पढ़ें डिटेल

v. इस्‍पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरूआत, जिससे घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्‍पात उत्पादों के साथ-साथ आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि संबंधित उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्‍पात की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्ता वाले इस्‍पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, कार्बन इस्‍पात, मिश्र धातु इस्‍पात और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित हैं।

ये खबर भी पढ़ें: SAIL BSL, DSP, सेलम के तर्ज पर Bhilai Steel Plant के कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी में करें डबल वेज का भुगतान

सरकार एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यम – परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण योजना (एमएसई-जीआईएफटी योजना), परिपत्र अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम योजना (एमएसई-एसपीआईसीई योजना), एमएसएमई चैंपियंस योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई समाधान, सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं।

ये खबर भी पढ़ें: Breaking News: ईएल इंकैशमेंट बंद नहीं, चालू है, अफवाह से बचें