- विभाग ने पेंशनभोगियों के कल्याण, उनके अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) (डीओपीपीडब्ल्यू) ने स्वच्छता को बढ़ावा देने, लोक शिकायतों के लंबित मामलों में कमी लाने तथा भौतिक और ई-फाइलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी. श्रीनिवास और डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेहरू पार्क, नई दिल्ली में श्रमदान गतिविधियों में हिस्सा लिया।
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पुराने रिकार्डों की छंटाई
विभाग ने विशेष अभियान 4.0 के दौरान समीक्षा के लिए काफी संख्या में ई-फाइलों की पहचान की। अभिलेखों की समीक्षा के बाद, 3976 पुराने रिकॉर्ड/फाइलों में से 1567 को हटाया गया और 4087 ई-फाइलों में से 1697 को बंद कर दिया गया।
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नियमों में आसानी
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर, 2024 में एससीडीपीएम 4.0 के दौरान नियमों को आसान बनाने की दिशा में पेंशन में संशोधन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने की शर्तों आदि के संबंध में 54 ओएम जारी किए और सीसीएस (पेंशन) नियमों की अधिसूचना के बाद जारी स्पष्टीकरण को भी दोहराया। निरंतर सुधारों के माध्यम से विभाग ने पेंशनभोगियों के कल्याण, उनके अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
लोक शिकायत निपटारा
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों से प्राप्त लोक शिकायतों के निपटारे का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करते हुए कुल 5,100 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।
डीओपीपीडब्ल्यू में अपनाई गई सर्वोत्तम विधियां
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने दिनांक 30.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 1 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दी है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने दिनांक 16.08.2024 के डीओ पत्र, 23.08.2024 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक और 30.08.2024 के डीओ पत्र के माध्यम से भारत सरकार के सभी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का जल्द से जल्द भुगतान जारी करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मामला उठाया है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) के निरंतर प्रयासों से अक्टूबर 2024 के महीने में बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के भुगतान के मामले घटकर 100 से भी कम हो गए हैं।
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